भारत में भुगतान सेवा प्रदाता के तौर पर काम करने के लिए 'भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007' के तहत आरबीआई की मंजूरी आवश्यक है.from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी http://bit.ly/2UrDup1
भारत में भुगतान सेवा प्रदाता के तौर पर काम करने के लिए 'भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007' के तहत आरबीआई की मंजूरी आवश्यक है.एक्टिंग की दुनिया में कब किसकी किस्मत चमक जाए, कोई नहीं कह सकता. इंडस्ट्री की दुनिया का एक सितारे की तो किस्मत ही 40 की उम्र के बाद चमकी थी....
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